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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की पेरोल पर रिहा किया जाएगा

हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत मिली है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को 21 दिन की पेरोल पर रिहा किया जाएगा। यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है, जिससे उनके अनुयायियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
 
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की पेरोल पर रिहा किया जाएगा

Dera Sacha Sauda : हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत मिली है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को 21 दिन की पेरोल पर रिहा किया जाएगा। यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है, जिससे उनके अनुयायियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

21 दिन की पेरोल

गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की पेरोल मिली है, जो उन्हें जेल से बाहर बागपत स्थित आश्रम में रहने की अनुमति देती है। राम रहीम को 2017 में दो साध्वियों की हत्या के आरोप में सजा सुनाई गई थी और तब से वे रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं।

हाई कोर्ट का आदेश

हाई कोर्ट ने एसजीपीसी (शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति) की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि राज्य सरकार पेरोल और फरलो के मामलों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है। एसजीपीसी ने पिछले साल जनवरी में 50 दिन की पेरोल के खिलाफ याचिका दायर की थी, जो अब समाप्त हो चुकी है।

पेरोल की मांग

डेरा प्रमुख ने 21 दिन की फरलो की मांग की थी, ताकि वे इस अवधि के दौरान जेल से बाहर रहकर कल्याणकारी गतिविधियों में शामिल हो सकें। हाई कोर्ट ने सरकार को नियमों के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया।

याचिका का कारण

एसजीपीसी ने याचिका दायर की थी जिसमें डेरा प्रमुख की बार-बार पेरोल और फरलो पर आपत्ति जताई गई थी। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया था कि राम रहीम को दुष्कर्म और हत्या के मामलों में दोषी ठहराया गया है, और फिर भी उन्हें बार-बार रिहा किया जा रहा है।

हाई कोर्ट की प्रतिक्रिया

हाई कोर्ट ने एसजीपीसी की याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि पेरोल और फरलो पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। अदालत ने कहा कि सरकार पेरोल और फरलो के नियमों के अनुसार ही निर्णय ले।

हरियाणा सरकार की प्रतिक्रिया

हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को सूचित किया था कि डेरा प्रमुख वैधानिक परविधान के अनुसार पेरोल और फरलो के हकदार हैं। राज्य सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि पेरोल और फरलो की प्रक्रिया में कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।गुरमीत राम रहीम की पेरोल से संबंधित मामलों की निगरानी और उनके कल्याणकारी गतिविधियों के दौरान जेल से बाहर रहने की अवधि पर राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की पेरोल मिलने की खबर उनके अनुयायियों के लिए एक बड़ी राहत है। यह निर्णय हाई कोर्ट के आदेश और हरियाणा सरकार की भूमिका के तहत लिया गया है, जो पेरोल और फरलो के नियमों के अनुसार ही निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

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