हरियाणा में मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी पर सख्त कानून ! अब सात साल की सजा
Haryana News : हरियाणा में क्रिकेट मैचों पर फिक्सिंग, जुए और सट्टेबाजी को लेकर अब सख्त कानूनी प्रावधान लागू किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शनिवार को एक महत्वपूर्ण अध्यादेश पारित किया गया। इस नए अध्यादेश के तहत जुए और सट्टेबाजी में शामिल लोगों को सात साल की सजा और सात लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
सजा और जुर्माना:
सजा: अगर कोई व्यक्ति मैच फिक्सिंग या सट्टेबाजी में शामिल पाया जाता है, तो उसे सात साल की जेल की सजा दी जाएगी।
जुर्माना: दोषी पाए जाने पर सात लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
संज्ञेय अपराध:
जुआ खेलना और सट्टा लगाना अब संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आएंगे, जिससे कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया और भी सख्त हो जाएगी।
अध्यादेश की मंजूरी:
इस अध्यादेश को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब इसे चुनाव आयोग के पास भेजने का निर्णय लिया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण अध्यादेश
हरियाणा सरकार ने हाल ही में पांच अन्य महत्वपूर्ण अध्यादेश भी पारित किए हैं,
संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा:
प्रदेश में संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को सेवा में सुरक्षा प्रदान करने वाला अध्यादेश।
आरक्षण:
नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्ग ब्लॉक बी को आरक्षण प्रदान करने वाला अध्यादेश।
गजट नोटिफिकेशन:
कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के बारे में अध्यादेश की अधिसूचना 14 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित हो गई थी।
आचार संहिता का प्रभाव:
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद नए फैसले नहीं लिए जा सकते, लेकिन मौजूदा मुद्दों पर चुनाव आयोग से मंजूरी ली जा रही है।
हरियाणा सरकार का यह नया अध्यादेश सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग जैसी असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान अपराधियों को कड़ी चेतावनी देगा। राज्य में विभिन्न अन्य अध्यादेशों के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि सरकार की नीतियां और कानून प्रभावी ढंग से लागू हों।