हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024: भर्तियों और पदोन्नति पर चुनाव आचार संहिता का असर नहीं, भर्ती प्रक्रिया चालू रहेगी
Haryana Bharti Update: हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों की घोषणा के बाद भी राज्य में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए भर्तियों और पदोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) और हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा पहले से जारी भर्तियां चुनाव आचार संहिता के बावजूद जारी रहेंगी। यह खबर उन युवाओं के लिए राहत की बात है जो विभिन्न सरकारी पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं।
भर्ती प्रक्रिया और चुनाव आचार संहिता
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमों के अनुसार, जिन पदों के लिए भर्तियां पहले से चल रही हैं, उन्हें चुनाव आचार संहिता के बावजूद भरा जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कांग्रेस द्वारा इस संबंध में शिकायत की गई थी, जिसका जवाब भी भेज दिया गया है। इसके साथ ही, चुनाव के बाद हुए स्थानांतरण और फैसलों पर भी आयोग की मंजूरी आवश्यक है।
विधानसभा चुनाव 2024: मतदान केंद्र और चुनाव खर्च
इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
कुल मतदान केंद्र: 20,629
शहरों में: 7,132
गांवों में: 13,497
नए पोलिंग स्टेशन: 817
चुनाव में उम्मीदवार का अधिकतम खर्च
विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार पर खर्च की सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है। हालाँकि, विभिन्न दलों ने इस सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया है, लेकिन आयोग ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।
हरियाणा में चुनावी गहमागहमी के बीच यह स्पष्ट है कि चुनाव आचार संहिता भर्तियों और पदोन्नति के मामले में बाधा नहीं बनेगी, जिससे युवाओं और कर्मियों को राहत मिलेगी।